Keshvanand Bharti vs Kerala State Case in Hindi – केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस की सम्पूर्ण जानकारी

Keshvanand Bharti vs Kerala State Case in Hindi. यहा हमने आपसे केशवानंद भर्ती बनाम केरल राज्य केस की सम्पूर्ण जानकारी दी है|

Keshvanand Bharti vs Kerala State Case in Hindi

भारतीय कानूनी इतिहास मे कई ऐसे मामले है जो की काफी परिवर्तनकारी और महत्वपूर्ण है| ऐसे ही मामलो मे से एक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य | यह मामला 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 13-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना गया यह ऐतिहासिक मामला था| इस मामले मे का मुख्य निष्कर्ष यह था की भारत की संसद संविधान की मूल संरचना में बदलाव किए बिना किस हद तक संशोधन कर सकती है?

यह मामला भारत के संवैधानिक न्यायशास्त्र के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। आइए उस मामले की जटिलताओं पर गौर करें जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया।

पृष्ठभूमि:

1963 में, केरल सरकार ने केरल भूमि सुधार अधिनियम पारित किया, जिसने एक व्यक्ति के पास कितनी भूमि हो सकती है, इसकी एक सीमा तय कर दी। इस अधिनियम में भूस्वामियों से अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण और उसे भूमिहीनों और गरीबों में वितरित करने का प्रावधान था।

श्री केशवानंद भारती भारत के केरल में एक हिंदू धार्मिक संस्थान, एडनीर मठ के प्रमुख थे। 1970 में, केरल सरकार ने धार्मिक संस्थानों द्वारा रखी गई भूमि के स्वामित्व पर प्रतिबंध लगा दिया। श्री केशवानंद भारती की अध्यक्षता वाले एडनीर मठ ने केरल उच्च न्यायालय में अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी। आख़िरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।

भारत का संविधान 1950 मे लागू किया गया था जिसमे नागरिकों के मौलिक अधिकार और शासन के मूलभूत सिद्धांतों का समावेश है| साथ ही अनुच्छेद 368 के तहत अपने स्वयं के संशोधन का भी प्रावधान संविधान मे है। पहली बार 1967 के ऐतिहासिक गोलकनाथ मामले के बाद संसद की संशोधन शक्ति की व्याख्या जांच के दायरे में आ गई, जिसमें कहा गया कि संसद संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती।

इसी के तहत संवैधानिक संशोधनों और कानूनी चुनौतियों की एक श्रृंखला के लिए मंच तैयार हुआ और जिसकी परिणति केशवानंद भारती मामले में हुई। केशवानंद भारती मामला एक मजबूत संवैधानिक ढांचा तैयार करने की दिशा में भारत की स्वतंत्रता के बाद की यात्रा की पृष्ठभूमि में उभरा।

याचिकाकर्ता और संशोधन

इस केस मे याचिकाकर्ता के रूप मे केरल में एडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती थे| केशवानंद भारती प्रमुख संवैधानिक संशोधनों, अर्थात् 24वें, 25वें, 26वें और 29वें संशोधनों की वैधता को चुनौती देने वाले नायक के रूप में उभरे।

इन संशोधनों ने संविधान में मौलिक अधिकारों के संशोधन करने के लिए संसद के अधिकार को व्यापक बनाने की मांग की। जिसकी वजह से संसदीय संप्रभुता और संवैधानिक सिद्धांतों की सुरक्षा के बीच नाजुक संतुलन दांव पर था।

कानूनी तर्क और बुनियादी संरचना सिद्धांत:

केशवानंद भारती के तर्क का सार इस बात पर जोर देना था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति पूर्ण नहीं है।

उनकी दलील के केंद्र में मूल संरचना सिद्धांत की अवधारणा थी, जो संविधान में निहित मौलिक सिद्धांतों और मूल्यों से प्राप्त संशोधन शक्ति पर एक अंतर्निहित सीमा थी। इस सिद्धांत ने कहा कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और न्यायिक समीक्षा जैसी कुछ विशेषताएं, संवैधानिक भवन का आधार बनीं और संसदीय संशोधनों की पहुंच से परे थीं।

निर्णय और उसका प्रभाव:

24 अप्रैल, 1973 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 के मामूली बहुमत के साथ बुनियादी संरचना सिद्धांत को बरकरार रखते हुए एक गहरा विभाजित फैसला सुनाया।

अदालत ने पुष्टि की कि हालांकि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। इस ऐतिहासिक फैसले के दूरगामी प्रभाव थे, न केवल तात्कालिक मामले के लिए बल्कि भारतीय संवैधानिक कानून की व्यापक रूपरेखा के लिए भी। इसने संविधान की सर्वोच्चता की पुष्टि की और इसकी मूल संरचना के संरक्षक के रूप में न्यायिक समीक्षा की स्थापना की।

विरासत और सतत प्रासंगिकता:

केशवानंद भारती मामले की विरासत भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र की आधारशिला के रूप में कायम है। ऐतिहासिक इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले सहित बाद के फैसलों ने मौलिक अधिकारों और संवैधानिक सिद्धांतों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बुनियादी संरचना सिद्धांत को और मजबूत किया। सामयिक चुनौतियों और बहसों के बावजूद, यह सिद्धांत संवैधानिक अखंडता का एक प्रतीक बना हुआ है, जो भारतीय लोकतंत्र और शासन के विकास का मार्गदर्शन करता है।

निष्कर्ष:

केशवानंद भारती मामला भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के लचीलेपन और इसके मूल सिद्धांतों को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका के प्रमाण के रूप में खड़ा है। संसद की संशोधन शक्ति की अपनी सूक्ष्म व्याख्या और मूल संरचना सिद्धांत की अभिव्यक्ति के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की सर्वोच्चता की पुष्टि की और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके मूलभूत मूल्यों को संरक्षित किया। जैसे-जैसे भारत प्रगति और समावेशिता की दिशा में अपनी यात्रा जारी रख रहा है, केशवानंद भारती की विरासत संवैधानिकता और कानून के शासन की स्थायी शक्ति की निरंतर याद दिलाती है।

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